भारत सरकार की तरफ से देश भर के नागरिकों को कई योजनाओं के फायदे मिल रहे है। इनसे करोड़ों नागरिक फायदा ले रहे है और लोगो की आवश्यकता को देखकर ही सरकार योजनाओं को लाती है। इसमें अधिकतर योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा देते है। आज देशभर में कई मजदूर हर दिन दिहाड़ी करके गुजारा करते है।
काफी लोग छोटे काम कर रहे है तो उनकी इनकम निश्चित नहीं रहती है और इसको रिटायमेंट की पेंशन भी नहीं मिलती है। ऐसे में इनको सरकार के नई योजना का फायदा दे रही है जिसमें सरकार पेंशन की व्यवस्था देगी। अब आपको योजना में अप्लाई करने की डीटेल्स देते है।
मजदूरों को हर महीना पेंशन
केंद्र सरकार देश भर के वंचित वर्ग को काफी स्कीम दे रही है। असंगठित सेक्टर में भी कार्यरत श्रमिकों को भी सरकार पीएम श्रम योगी मानधन का फायदा दे रही है। 2019 में सरकार इस स्कीम को शुरू कर चुकी है और इसके तहत असंगठित मजदूर को 3,000 रुपए की पेंशन प्रतिमाह मिलती है।
सरकार की तरफ से 18 से 40 वर्ष आयु के मजदूर 60 वर्ष की आयु होने पर पेंशन पाते है। मजदूर को न्यूनता 20 वर्षों तक योजना में अंशदान करना अनिवार्य है। सरकार भी मजदूर के बराबर भी अपना अंशदान देगी।
मजदूर ऐसे अप्लाई करें
पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम में असंगठित सेक्टर के मजदूर को अप्लाई करने में स्थानीय जन सेवा केंद्र में जाना होगा। यहां जाकर इस स्कीम में अपने अप्लाई करने की बात कहनी है और अपने आधार के साथ बैंक पासबुक की डीटेल्स देनी है। मजदूर का मोबाइल नंबर इसके बैंक अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है।
जिस समय सेंटर का कर्मी पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम में अप्लाई करेगा तो इसमें आपने पहली किस्त को नकद देना होगा। यह किस्त चेक या नकद से पेमेंट कर सकेंगे। फिर ये प्रीमियर की रकम मजदूर के अकाउंट में ऑटो डेबिट होने लगेगी।
अपने आप एनरोलमेंट करें
सबसे पहले आपने स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट labour.gov.in/pm-sym में स्वयं को एनरोल करने में “सेल्फ एनरोलमेंट” ऑप्शन हो चुनना है। यहां पर मजदूर को अपने मोबाइल नंबर सहित दूसरी डीटेल्स को देना होगा। मिले OTP को वेरीफाई करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। ये सब करके कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फॉर्म “सबमिट” कर दें।
मजदूर को ये फायदे मिलेंगे
- लाभार्थी मजदूर को 60 वर्ष आयु होने पर पेंशन मिलेगी।
- मजदूर के मरने पर आधी पेंशन (1,500) पत्नी को मिलेगी।
- पेंशन की रकम डायरेक्ट मजदूर के बैंक अकाउंट में आएगी।
- मजदूर की किस्त को सीधे LIC के ऑफिस में जमा करेंगे।
- यदि कोई श्रमिक स्कीम से 10 सालो में बाहर होना चाहे तो वो सिर्फ जमा हुए प्रीमियर को ब्याज समेत वापस पाएगा।