News

CRS: लॉन्च हुआ नागरिक पंजीकरण सिस्टम, अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए करें घर बैठे आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

CRS App Launch: गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक पंजीकरण सिस्टम (CRS) का मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे नागरिक घर से ही जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ऐप सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम करके समय और श्रम की बचत करेगा।

By Akshay Verma
Published on

citizen-registration-system-crs

देश के गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक पंजीकरण सिस्टम (CRS) के मोबाइल एप की लॉन्चिंग की है। इसके द्वारा किसी भी नागरिक का घर से ही जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अप्लाई की सुविधा मिलेगी। अप्लाई करने वाले को इसका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल सकेगा। इसके बाद से नागरिकों को सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं रहेगी और उनका श्रम और टाइम भी बचेगा।

ऐसे अप्लाई करना होगा

इन प्रमाण पत्रों को पाने में सबसे पहले तो नागरिकों को वेबसाइट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्म और मृत्यु का टाइम और पते से जुड़ी डिटेल्स के दर्ज करना है। यहां पर जन्म होने पर बच्चे के पेरेंट्स को एक घोषणा पत्र को भी देना है। जिस बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ हो तो डिटेल्स उसी हॉस्पिटल को देनी है।

एड्रेस को अपने मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, गैस बिल, पानी बिल, फोन बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते आदि डॉक्यूमेंट से दे सकते है।

लोगो को जालसाजी से मुक्ति मिलेगी

सरकार ये पोर्टल नागरिकों को फ्रॉड से बचाने को लाई है। यूजर्स को जन्म या देहांत होने के 21 दिनों में अंदर ही यह डीटेल्स देनी है। यदि इस अवधि के बाद जानकारी देते है तो इसमें लेट फीस भी देनी पड़ेगी। लेट फीस के मामले में उस रसीद नंबर को भी रजिस्ट्रेशन करने में देना पड़ेगा। वही 21 दिनों के अंदर ही यह काम करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

ये भी देखें घर किराये पर देने से पहले जानें ये जरूरी नियम! कानूनी झंझटों से बचने का आसान तरीका

घर किराये पर देने से पहले जानें ये जरूरी नियम! कानूनी झंझटों से बचने का आसान तरीका

इतनी लेट फीस देनी पड़ेगी

21 दिनों के बाद अगर 22 से 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन करते है तो 2 रुपए लेट फीस देनी होगी। ऐसे ही 31 दिनों से 1 वर्ष तक देरी होने 5 रुपए की लेट फीस ली जाएगी। अधिक पुराने सर्टिफिकेट के मामले में 10 रुपए लेट फीस लेंगे। यह एप हॉस्पिटल के लिए रिकॉर्ड डालने की सुविधा होगी और वो जन्म/ मृत्यु के सर्टिफिकेट के मामले में इससे डिटेल्स डाल सकेंगे।

मृत्यु के सर्टिफिकेट में ऐसा करें

किसी परिवार में सदस्य के देहांत होने पर इसके बारे में 21 दिनों के अंदर जानकारी देनी होती है। किसी भी पारिवारिक मेंबर को घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 2 में जानकारी देकर इसके एड्रेस की डीटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करना है। यदि मृत्यु हॉस्पिटल में होती हो तो इसके डिटेल्स हॉस्पिटल देगा। यदि ये टाइमपीरियड निकल जाता है तो इस बारे में रजिस्ट्रार को बताना है।

ये भी देखें Train Tickets Booking New Rule: ट्रैन टिकट रिजर्वेशन को लेकर जारी हुआ नया नियम

Train Tickets Booking New Rule: ट्रैन टिकट रिजर्वेशन को लेकर जारी हुआ नया नियम

Leave a Comment