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देशभर में इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स! जानिए किन्हें मिलती है 100% छूट

क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ खास लोग और वाहन टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक, इन्हें टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होती। जानिए इस विशेष छूट का कारण और कैसे यह नियम लागू होता है, सभी जानकारियां यहां पढ़ें!

By Akshay Verma
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देशभर में इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स! जानिए किन्हें मिलती है 100% छूट
देशभर में इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स

भारत में टोल टैक्स (Toll Tax) का महत्व नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा के लिए बेहद अहम है। इन हाईटेक सड़कों पर यात्रा का समय काफी कम हो गया है, लेकिन साथ ही टोल टैक्स का भुगतान अनिवार्य है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों और वाहनों को 100% टोल टैक्स छूट प्राप्त होती है। यहाँ जानेंगे कि किन लोगों और वाहनों को Toll टैक्स से छूट मिलती है और इस छूट का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

टोल टैक्स क्या है और क्यों जरूरी है?

टोल टैक्स वह शुल्क है, जो वाहनों को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने के लिए चुकाना पड़ता है। इन सड़कों के निर्माण, रखरखाव और सुविधा के लिए टोल टैक्स अनिवार्य है। Toll Tax के जरिए सरकार राजस्व प्राप्त करती है, जिससे सड़क निर्माण और उसके रखरखाव को सही तरीके से चलाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों और वाहनों को इस Toll Tax से पूरी तरह से छूट प्राप्त होती है।

किन-किन व्यक्तियों को Toll Tax में छूट प्राप्त है?

टोल टैक्स से छूट पाने वालों में कुछ विशेष श्रेणियों के लोग शामिल हैं, जो देश की सर्वोच्च संस्थाओं या संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। ये लोग निम्नलिखित हैं:-

  1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
  2. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री
  3. राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर
  4. लोकसभा अध्यक्ष और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष
  5. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज
  6. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज
  7. कैबिनेट मंत्री, सांसद, और राज्य विधानसभाओं के सदस्य

किन प्रकार के वाहनों को Toll Tax में छूट मिलती है?

सरकारी पदाधिकारियों के अलावा, कुछ विशेष वाहनों को भी Toll Tax से छूट प्राप्त होती है। इनमें शामिल हैं:-

  • फायर फाइटर डिपार्टमेंट की गाड़ियां: ये गाड़ियां आपातकालीन स्थिति में सेवा प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें Toll Tax से छूट दी गई है ताकि ये बिना किसी देरी के अपने कार्य में जुट सकें।
  • शव वाहन: ये वाहन संवेदनशील कार्य के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें भी टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है।
  • एम्बुलेंस: एम्बुलेंस वाहनों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए Toll टैक्स में छूट दी जाती है ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य पर पहुंच सकें।

सैन्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को Toll टैक्स में छूट

Toll टैक्स में छूट केवल सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों और आपातकालीन सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। कुछ विशेष पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति जैसे अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र और वीर चक्र से सम्मानित व्यक्तियों को भी यह छूट प्राप्त होती है। ये व्यक्ति टोल प्लाजा पर अपना फोटो पहचान पत्र दिखाकर बिना किसी टोल का भुगतान किए टोल पार कर सकते हैं। यह छूट उनके राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से दी गई है।

टोल टैक्स छूट का लाभ कैसे प्राप्त करें?

जो लोग Toll Tax छूट के पात्र हैं, उन्हें टोल प्लाजा पर अपने फोटो पहचान पत्र को प्रस्तुत करना होता है। यह पहचान पत्र उनकी पात्रता को प्रमाणित करता है और उसके बाद टोल कर्मचारी उन्हें टोल प्लाजा पार करने की अनुमति देते हैं।

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  1. पहचान पत्र दिखाना: छूट प्राप्त व्यक्ति या वाहन चालक को अपना पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होता है।
  2. पात्रता की जांच: टोल प्लाजा पर कर्मी पहचान पत्र देखकर सुनिश्चित करते हैं कि संबंधित व्यक्ति छूट का हकदार है या नहीं।
  3. फ्री एंट्री: पहचान पत्र की पुष्टि के बाद, बिना टोल चुकाए वाहन को जाने दिया जाता है।

टोल टैक्स में छूट का उद्देश्य

Toll Tax में छूट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के वरिष्ठ पदाधिकारी और आपातकालीन सेवाएं बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। यह व्यवस्था निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है:-

  • सरकारी कार्य में सुगमता: उच्च पदों पर कार्यरत लोग देश की महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके कार्य को प्राथमिकता देने के लिए यह छूट दी गई है।
  • आपातकालीन सेवाओं का सुचारू संचालन: फायर फाइटर, एम्बुलेंस और शव वाहन जैसे आपातकालीन सेवाओं को टोल टैक्स छूट देकर समय की बचत होती है और इनका कार्य तेजी से हो सकता है।
  • राष्ट्रीय योगदान का सम्मान: शौर्य पुरस्कार प्राप्त लोगों को टोल टैक्स में छूट देकर उनके योगदान को सम्मानित किया गया है।

Toll Tax से संबंधित FAQs

1. क्या टोल टैक्स में छूट केवल सरकारी पदों पर आसीन लोगों को ही मिलती है?
नहीं, इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं के वाहनों और शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को भी टोल टैक्स में छूट प्राप्त होती है।

2. क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को टोल टैक्स में छूट है?
नहीं, केवल कुछ विशेष पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को ही टोल टैक्स में छूट दी गई है।

3. क्या एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को हमेशा टोल में छूट मिलती है?
हां, आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को हमेशा टोल टैक्स से छूट दी जाती है।

4. क्या टोल टैक्स छूट पूरे देश में लागू है?
हां, यह छूट पूरे भारत के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर लागू है।

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