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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024: पशुपालन करने वाले किसानों को मिलेगा 90% तक सब्सिडी, जाने आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024, झारखंड के पशुपालकों और किसानों को 90% तक सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना से दुधारू पशुओं के व्यवसाय द्वारा उनकी आय बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है, विशेषकर कमजोर वर्गों को।

By Akshay Verma
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जो भी लोग झारखंड के रहने वाले हो और अपनी फैमिली की इनकम में वृद्धि के परमानेंट सॉल्यूशन को खोजने में लगे हो तो उनके लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एक गोल्डन चांस होने वाली है। इस स्कीम के अंतर्गत झारखंड सरकार राज्य के पशुपालकों और किसान को पशु पालन के काम में 90 फीसदी तक सब्सिडी देने वाली है। यानी कि उनको सिर्फ 10 फीसदी रकम को ही देना होगा।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास स्कीम 2024

झारखंड की सरकार पशुपालन के काम में प्रोत्साहन देने को मुख्यमंत्री पशुधन विकास स्कीम 2024 को शुरू कर चुकी है। यह स्कीम प्रदेश के किसान की आर्थिक दशा को बेहतर करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत किसानो और पशुपालको को दुधारू जानवरों जैसे बकरा-बकरी, सुकर, बत्तख और कुक्कुट आदि का बिजनेस कर सकेंगे।

इस स्कीम का फायदा खासतौर पर उनको मिलेगा जोकि आर्थिक तौर पर पिछले है जैसे दिव्यांग, विधवा महिला, निराश्रित और निःसंतान संपत्ति। इन लोगो को 90 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी वही दूसरे कमजोर वर्ग को 75 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी।

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रोजगार के नए मौके

कोरोना दौर के बाद काफी गांव के लोगो में रोजगार की तंगी आए है। इस स्कीम से उनको परमानेंट रोजगार के सोर्स प्राप्त हो सकेंगे। पशुपालन के कार्य से गांव के किसानों को उनकी इनकम में वृद्धि का मौका मिलेगा। जिससे दूध, मांस और अंडे के काम में बढ़ोत्तरी हो सकेगी जोकि उनको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स देगा।

निर्धारित पात्रता

  • आवेदक झारखंड का निवासी हो।
  • स्कीम का फायदा सिर्फ पशुपालक और किसान ही ले सकेंगे।
  • पशुपालन से जुड़ी ट्रेनिंग मिली हो।
  • पशुपालन के लिए प्रचुर जमीन जरूरी है।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • पासपोर्ट आकार फोटो
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ
  • जमीन के कागज
  • ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • विधवा प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास स्कीम में आवेदन

इस स्कीम में आसान अप्लाई प्रोसेस रखा है किंतु आपने ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। आप अपने स्थानीय पशुपालन आफिस में जाकर अप्लाई कर सकेंगे। यहां मिले एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से भरकर डॉक्यूमेंट्स सहित सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके पशुपालन विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। अगर सभी कुछ ठीक मिलता है तो आप इस स्कीम में लाभार्थी बन सकेंगे।

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