गुरुवार 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया गया है, इस फैसले के अनुसार अब पब्लिक सेक्टर नौकरी में भर्ती के दौरान नियुक्ति से संबंधित नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि नियमों में बदलाव संबंधी कार्य करना हो तो उसके लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में लिया गया है, इस फैसले को लेने पर कुल 5 न्यायधीश शामिल थे। पैनल द्वारा कहा गया है कि भर्ती के नोटिफिकेशन में जारी नियमों को ही मान्य कहा जाएगा। इसमें न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे।
सरकारी नौकरी भर्ती में आएगी पारदर्शिता
न्यायधीशों द्वारा कहा गया कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता के लिए नियमों में किसी तरह के बदलाव नहीं होने चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन में रखे गए योग्यता एवं पात्रताओं को भर्ती परीक्षा के बीच में नहीं बदला जा सकता है। इसे तब ही बदला जा सकता है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति दे या यह नोटिफिकेशन के विपरीत न हो।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा द्वारा फैसला सुनाया गया, उनके द्वारा का गया कि भर्ती आयोजित करने में कहीं प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया को स्थापित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सही होनी चाहिए। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि वैकेंसी होने पर भी कोई आधिकारिक योग्य आवेदक को गलत तरीके से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
योग्यता पात्रता में नहीं होगा कोई बदलाव
सुप्रीम कोर्ट में न्यायपूर्ति मिश्रा द्वारा कहा गया है कि मौजूदा नियमों के अधीन रिक्रूटमेंट संगठन इस प्रक्रिया को उसके लॉजीकल एंड तक लाने में उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, एवं उसका पालन कर सकते हैं। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पारदर्शी, गैर भेदभाव, गैर मनमाना होनी चाहिए, एवं उसका उद्देश्य तर्कसंगत होना चाहिए।