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प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी सरकार ले सकती है वापिस, अगर आपने की ये 3 गलतियां

Pradhan Mantri Awas Yojana: PM आवास योजना 2.0 के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ लेते समय तीन मुख्य गलतियों से बचना आवश्यक है: लोन डिफॉल्ट, मकान निर्माण में रुकावट, और मकान का उपयोग न होना। इन गलतियों पर सरकार सब्सिडी वापस ले सकती है।

By Akshay Verma
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जो लोग भी अपना मकान खरीदने में प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी का लाभ ले रहे हो तो उनको ये 3 नियम जान लेने चाहिए। यदि आप यह गलती कर रहे है तो सरकार आपने पूरे पैसे हो वापस ले लेगी। पीएम आवास स्कीम (PMAY) 1.0 के कामयाब होने सरकार के द्वारा 9 अगस्त 2024 को PMAY 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) है जो कि नागरिकों को महंगे लेने या बनवाने सहायता करती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी

PMAY सब्सिडी, होम लोन की EMI में कमी करने में हेल्प करती है। इसके अलावा मकान खरीदने या निर्माण करना ज्यादा सस्ता बनाती है। वैसे जो नागरिक इस स्कीम में फायदा ले चुके हो या लेने का प्लान कर रहे हो तो उनको यह जानना चाहिए कि सरकार कुछ गलतियों से स्कीम में दी हुई ब्याज की सब्सिडी को वापस ले लेगी।

इसे अर्थ यह है कि होम लोन के शुरू में दी हुई सब्सिडी को बकाया रकम में जोड़ देंगे जो कि लोन की EMI में वृद्धि करेगा। इसको होम लोन के पूरे समय काल में चुकता करने की जरूरत होगी।

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सरकार की तरफ से कब सब्सिडी वापस होगी

  • लोन डिफाल्ट – अगर लोन चुकता करने में डिफॉल्ट होगा और लोन NPA बनता है। ऐसे में सब्सिडी रिटर्न हो सकती है।
  • मकान निर्माण का कार्य रुकना – अगर किसी वजह से मकान बनाने का कार्य रुकता हो और दुबारा नहीं बनता है। सब्सिडी पहले मिल गई हो तो इसके पैसे नोडल एजेंसी को वापस देने पड़ेंगे।
  • मकान का यूज न होना – अगर बैंक के होम लोन की पहली किस्त देने के 36 माह के भीतर एंड यूजर ने इस्तेमाल किया। इस बात को सत्यापित न करता हो तो बैंक को सब्सिडी नोडल एजेंसी को वापस देने पड़ेंगे। पीएम आवास स्कीम के अंतर्गत 3 केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) सब्सिडी की रकम बैंको में पहुंचाती है।
  • इनमें राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) आते है। वैसे सरकार PMAY 2.0 में ऑपरेशन गाइडलाइन घोषित करती है किंतु अब इसको पब्लिक नही किया है। मानते है कि PMAY 1.0 और 2.0 की शर्त एक जैसी रहेगी।

PMAY सब्सिडी के काम करने का तरीका

पीएम आवास स्कीम के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी को डायरेक्ट लोन लेने वाले लोन अकाउंट में पहुंचाया जाता है जो कि होम लोन की EMI और लोन की कुल रकम में कमी आती है। ये ब्याज की सब्सिडी कोई रिहायती ब्याज दर के जैसे नहीं होती किंतु इस का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) 9 फीसदी की छूट दर पर निकाली जाती है जिस तरह से PMAY 1.0 के दिशानिर्देशों में है।

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