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Challan: गाड़ी पर लिखी ये बात तो कटेगा इतने रूपए का चालान

Challan Update: मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहनों पर जाति, धर्म या आपत्तिपूर्ण शब्द लिखना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यूपी सहित कई राज्यों में इसके खिलाफ अभियान चल रहा है।

By Akshay Verma
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हम सभी ने रोड पर ऐसी गाड़ियां देखी है जिनमे कई तरीके की शायरी, स्लोगन, गाने आदि लिखते है। ऐसे ही गाडियों की नंबर प्लेटो पर धर्म, जाति आदि से संबंधित बाते लिखी रहती है। काफी लोग नंबर प्लेट पर लाखो रुपए खर्चने लगे है। किंतु अब यह भी जान ले कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ये करना काफी भारी हो जाएगा। अब जो भी लोग उनके वाहनों पर इस तरीके की चीजों को छपवा चुके हो तो वो सर्तक हो जाए नहीं तो इसका चालान लेना पड़ेगा।

गाडियों के लिए खास नियम

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहनों के ऊपर आपत्तिपूर्ण चीजे लिखने से नियम टूटते है। इस तरह से गाड़ी के मालिक को चालान देने पड़ेगा। अधिनियम, 1988 के अंतर्गत गाडियों पर जाति या धार्मिक शब्दो को प्रिंट या स्टीकर करना कानूनन जुर्म है।

अब जिनके भी वाहनों पर धर्म, जाति या कोई आपत्तिपूर्ण शब्दो को प्रिंट किया होगा तो इसके लिए 1 हजार रुपए तक का फाइन लग जाएगा। साल 2023 में जारी हुए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार वाहनों की नंबर प्लेटो पर जाति/ धर्म से संबंधित लिखना एकदम ही गैर कानूनी है। इस नियम को तोड़ने पर 5 हजार रुपए का चालान देना पड़ेगा।

राज्यो के भी अपने दिशा-निर्देश

अब वाहनों के ऊपर जाति, धर्म और पोस्ट से जुड़े स्टीकर या स्लोगन लगाने को लेकर विभिन्न प्रदेशों में दिशा-निर्देशों को लाया जाता रहा है। यूपी के मामले में उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय की तरफ से 10 अगस्त के दिन आया आदेश कहता है कि 11 से 20 अगस्त के मध्य वाहनों के ऊपर जाति/ धर्म के स्टीकर लगा रहे लोगो के विरुद्ध विशेष अभियान चलेगा। इस क्रम में भी चालानो को काटा जा रहा है।

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केंद्र सरकार से मिले थे आदेश

केंद्र की सरकार ने यूपी सरकार के पास वर्ष 2020 में गाडियों के मामले में लेटर लिखा था। दिसंबर 2020 में परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) ने राज्यभर के प्रवर्तन अफसरों को एक आदेश दिया था। इसके अंतर्गत जातिसूचक शब्दो को गाडियों पर लिखने पर एक्शन लेने की बात कही थी। इसी के बाद से लखनऊ सहित राज्यभर के परिवहन विभाग ने चालान लेने की शुरुआत हुई थी।

सीएम भेदभाव पर नाराज हुए

मुख्यमंत्री की तरफ से जातिसूचक गाडियों के ऊपर नाराजगी व्यक्त की गई थी। मोटर वाहन के एक्ट में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गाडियों की नंबर प्लेट के ऊपर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी नही लिखना है। RTO के अधिकारी कहते है कि गाडियों के किसी भी भाग पर जातिसूचक शब्दो या धर्म के चिन्हों को लगाना गैरकानूनी है। इस तरह की गाडियों पर एक्शन हो रहा है और 5 हजार रुपए चालान लिया गया है।

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