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UP Shishu Hitlabh Yojana: सरकार दे रही है 22000 रुपये का सीधा लाभ, ऐसे करें जल्दी आवेदन

यूपी शिशु हितलाभ योजना 2024 का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार और आर्थिक मदद प्रदान करना है। बालक को 10 हजार और कन्या को 12 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे, जिससे बच्चों का पोषण और विकास सुनिश्चित हो सके।

By Akshay Verma
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यूपी सरकार की तरफ से वंचित और बेरोजगार महिला को सशक्त करने को शिशु हितलाभ स्कीम लाई गई है। यह स्कीम लाभार्थी को रोजगार के मौके देगी जिससे वो फैमिली का पालन कर सकेगी। यह स्कीम महिलाओं को आर्थिक मदद देने के साथ ही सोसाइटी में अच्छी पहचान दिलवाएगी। स्कीम में लाभार्थी को ट्रेनिंग भी मिलेगी जो कि उनको कार्य सीखकर रोजगार दिलवाएगा। यह स्कीम महिलाओं के साथ प्रदेश को भी विकसित करेगी।

यूपी शिशु हितलाभ योजना 2024

यूपी सरकार की तरफ से प्रदेश का निर्माण कामगारों को अच्छे भविष्य को लेकर यूपी शिशु हितलाभ स्कीम की शुरुआत हुई है। यह स्कीम निर्माण काम कर रहे श्रमिक के नए जन्मे शिशु को 2 सालो तक पौष्टिक आहार और पैसे की मदद देगी। इस स्कीम का लक्ष्य बच्चे के हेल्थ और विकास को तय करना है।

सरकार की यह कोशिश श्रमिक परिवार की वित्तीय दशा बेहतर करके बच्चे के कल को तय करने में मदद करेगी। साथ ही स्कीम के मुताबिक, एक बालक 10 हजार रुपए और कन्या 12 हजार रुपए वार्षिक एक बार में पाएंगे। इस स्कीम से बच्चे के पोषण और पढ़ाई में बड़ी मदद होगी।

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UP शिशु हितकारी स्कीम के फायदे

  • बच्चे को 2 सालो तक पौष्टिक खाना मिलता है जो कि उसके फिजिकल डेवलपमेंट में सहायक है।
  • योजना में कन्याओं को बालकों की तुलना में ज्यादा आर्थिक मदद मिलती है जो कि लिंगानुपात सुधारेगा।
  • लाभार्थी निर्माण श्रमिक के परिवार की आर्थिक दशा बेहतर होती है।
  • आर्थिक मदद को शिशु के पोषण एवं हेल्थ से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ण में होगा।
  • स्कीम से श्रमिक के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलती है जो कि उनके बच्चे की चिंता में कमी करेगा।

यूपी शिशु हितलाभ स्कीम में पात्रता

  • योजना में यूपी का स्थाई निवासी ही लाभ ले सकेगा।
  • आवेदक श्रमिक का नाम भवन और दूसरे सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड हो।
  • स्कीम में एक ही फैमिली के 2 बच्चे लाभार्थी हो सकेंगे।

यूपी शिशु हितलाभ में अप्लाई ऐसे करें

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिशु हितलाभ योजना की शुरुआत उन गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए की है, जो गर्भावस्था के दौरान आर्थिक तंगी का सामना करती हैं। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं:

यूपी शिशु हितलाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह वेबसाइट आपको योजना के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेगी।
  2. वेबसाइट पर जाकर “यूपी शिशु हितलाभ योजना” के तहत रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि को ध्यानपूर्वक भरें।
  3. रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, गर्भावस्था का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
  4. सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा, और आपको आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी।
  5. आवेदन के बाद आप नियमित रूप से वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। आपको वहां अपने आवेदन का स्टैटस चेक कर पाएंगे।

यूपी शिशु हितलाभ योजना के तहत आवेदन करना एक आसान प्रक्रिया है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इस योजना से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे अपने और अपने बच्चे की देखभाल सही तरीके से कर सकती हैं।

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