भारत सरकार के कई कार्यक्रमों के तहत गरीब और वंचित वर्ग के परिवारों को फ्री राशन की सुविधा दी जाती है। कोरोना महामारी के दौरान यह योजना देश के 80 करोड़ नागरिकों को राहत देने का एक महत्वपूर्ण साधन बनी। हालांकि, हाल ही में यह देखा गया है कि कई अयोग्य लोग भी गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार अब राशन कार्ड धारकों का सख्त वेरिफिकेशन करने जा रही है। उन लोगों पर, जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बनाए हैं, जुर्माना और जेल का प्रावधान लागू किया जाएगा।
जिनके घरों में ये समान हो तो
यदि किसी के घर में कार या ट्रैक्टर जैसे 4 पहियों वाली गाड़ियां हो तो वो राशन कार्ड के योग्य नहीं है। जिन लोगो के पास रेफ्रिजरेटर या AC हो तो वो भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई न करें। साथ ही जिन लोगो की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए गांव में और 3 लाख रुपए सालाना शहर में हो तो वो भी राशन कार्ड का फायदा नहीं ले सकेंगे। जिनके घरों में लाइसेंस वाले हथियार हो या वो इनकम टैक्स भरते हो तो इनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा।
जॉब करने वाले सावधान हो
जिन घरों में कोई सदस्य सरकारी जॉब करता हो तो उस फैमली को राशन कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा और इन परिवार को राशन कार्ड भी नहीं दिया जाएगा। जो भी लोग टैक्स देते है या लग्जरी समान यूज कर रहे हो तो वो राशन कार्ड के अयोग्य होंगे। ऐसे में उचित तो यही योग कि वो इस तरह के लोग अपने राशन कार्ड को स्वयं ही सरेंडर करवा दे।
इतनी जमीन होने पर कार्ड कैंसिल
रसद विभाग के नियमानुसार, यदि किसी के पास घर, मकान या जमीन की तरफ से 100 गज से अधिक जमीन हो तो उनको राशन कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा। इन सभी चीजों में से कोई भी होने पर राशन कार्ड धारक को जिले के रसद विभाग में जाकर राशन कार्ड को जमा करके नाम कटवाना होगा। अगर कोई सरकार की चेकिंग में पकड़ा जाता हो तो उसको भारी फाइन के साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है।
नए नियम के बाद क्या करें
यदि आप या आपका परिवार ऊपर बताए गए किसी भी कारण से राशन कार्ड के योग्य नहीं है, तो उचित यही होगा कि आप राशन कार्ड को स्वयं ही सरेंडर करवा दें। सरकार द्वारा जल्द ही पूरे देश में राशन कार्ड धारकों का सघन वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस वेरिफिकेशन में अगर किसी को अयोग्य पाया जाता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और संभवतः जेल भी हो सकती है।
राशन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया
- राशन विभाग से संपर्क करें
सबसे पहले, अपने जिले के राशन विभाग कार्यालय में संपर्क करें। अपने राशन कार्ड की वैधता के बारे में जानकारी प्राप्त करें और वेरिफिकेशन के सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें। - सरेंडर का आवेदन करें
यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक लिखित आवेदन जमा करें। इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आप इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं और स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। - प्राप्ति प्रमाणपत्र लें
राशन कार्ड सरेंडर करने के बाद विभाग से एक प्राप्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी भी समस्या की स्थिति में आप यह प्रमाणपत्र दिखा सकें।
राशन कार्ड पात्रता के नियम का उल्लंघन करने पर दंड
यदि किसी ने जानबूझकर अपने परिवार के लिए गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है, तो वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जेल की सजा भी हो सकती है।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं। इसलिए, राशन कार्ड धारकों को नियमों का पालन करना चाहिए और यदि वे अयोग्य हैं तो स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।
1. किन कारणों से राशन कार्ड रद्द हो सकता है?
राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा यदि किसी के पास कार, ट्रैक्टर, एसी, रेफ्रिजरेटर, लाइसेंस वाले हथियार या 100 गज से अधिक जमीन है। इसी प्रकार, जिनकी सालाना आमदनी गांव में ₹2 लाख और शहर में ₹3 लाख से अधिक है, वे राशन कार्ड के योग्य नहीं होंगे।
2. राशन कार्ड का सरेंडर कैसे करें?
अपने जिले के राशन विभाग कार्यालय में जाकर सरेंडर का आवेदन करें। दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें और प्राप्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
3. क्या सरकारी नौकरी वालों को राशन कार्ड का लाभ मिलेगा?
नहीं, जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है, उन्हें राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा।
4. राशन कार्ड वेरिफिकेशन में क्या होता है?
राशन कार्ड वेरिफिकेशन में फिजिकल और डिजिटल जांच की जाती है ताकि पात्रता का सत्यापन हो सके। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और अन्य दंड लगाए जा सकते हैं।
5. नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
गलत तरीके से राशन कार्ड रखने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।