कभी-कभी ऐसा होता है कि आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं या किसी को पैसे भेजते हैं और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ऐसे में पैसे अकाउंट से कट जाते हैं लेकिन आपको उनका रिफंड समय पर नहीं मिलता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकों को ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिसके तहत फेल ट्रांजैक्शन पर पैसा अकाउंट में समय पर वापस न आने पर बैंक को पेनाल्टी भरनी पड़ती है।
क्या है RBI का TAT Harmonisation Rule?
RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें TAT (Turn Around Time) को सुनिश्चित करने और ग्राहकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। इस सर्कुलर के अनुसार, यदि किसी फेल ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट से कटा पैसा एक सीमित समय में रिवर्स नहीं किया जाता है, तो बैंक को पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। यह नियम ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि किसी भी अनचाही परेशानी से उन्हें बचाया जा सके।
TAT Harmonisation Rule का महत्व
आरबीआई के TAT Harmonisation नियम का उद्देश्य है कि फेल ट्रांजैक्शन के मामले में ग्राहकों को उनके पैसे तुरंत वापस मिलें। अगर बैंक समय पर रिफंड नहीं देता है, तो ग्राहकों को पेनाल्टी का हक मिलता है। इसका मतलब है कि बैंक हर दिन 100 रुपये के हिसाब से पेनाल्टी देगा जब तक कि रिफंड पूरा नहीं हो जाता।
कब मिलती है पेनाल्टी की रकम?
पेनाल्टी केवल तभी मिलती है जब फेल ट्रांजैक्शन का कारण आपके नियंत्रण से बाहर हो, यानी जब बैंक की तरफ से कोई तकनीकी समस्या हो। यदि ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद आपके अकाउंट से पैसा कट गया और बैंक द्वारा उसे समय पर रिवर्स नहीं किया गया, तो आप पेनाल्टी मांग सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको ट्रांजैक्शन के रिवर्सल का टाइम पता हो, ताकि आप अपनी शिकायत को प्रभावी तरीके से उठा सकें।
बैंक को फेल ट्रांजैक्शन के रिफंड में कितना समय मिलता है?
बैंक को फेल ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों के पैसे रिफंड करने के लिए एक सीमित समय दिया गया है। यह समय सीमा ट्रांजैक्शन के प्रकार पर निर्भर करती है:
1. ATM से फेल ट्रांजैक्शन
यदि एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो बैंक को 5 कार्यदिवसों के भीतर रिफंड करना अनिवार्य है। अगर इस समय में रिफंड नहीं होता तो बैंक को पेनाल्टी भरनी होगी।
2. ऑनलाइन फेल ट्रांजैक्शन
इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से फेल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को 1 कार्यदिवस में रिफंड करना होगा। अगर बैंक इसमें देरी करता है तो रोजाना 100 रुपये के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जाएगी।
3. POS (Point of Sale) ट्रांजैक्शन फेल होने पर
POS मशीन से ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में बैंक को 5 कार्यदिवस के अंदर रिफंड करना होगा। यदि इस समय सीमा में रिफंड नहीं होता तो बैंक पर पेनाल्टी लागू होगी।
4. IMPS फेल ट्रांजैक्शन
IMPS (Immediate Payment Service) के फेल होने पर रिफंड के लिए 1 कार्यदिवस का समय तय है।
कैसे करें पेनाल्टी के लिए दावा?
यदि आपके फेल ट्रांजैक्शन के पैसे समय पर रिफंड नहीं हुए, तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- बैंक की कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर संपर्क करें: अपने ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक के कस्टमर केयर को दें और फेल ट्रांजैक्शन के पैसे रिफंड की स्थिति पूछें।
- शिकायत दर्ज करें: अगर कस्टमर केयर से समाधान नहीं मिलता, तो आप बैंक की शिकायत निवारण इकाई में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- आरबीआई की बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें: अगर बैंक समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो आप RBI की बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
फेल ट्रांजैक्शन से बचने के तरीके
हालांकि ट्रांजैक्शन फेल होने के पीछे तकनीकी समस्याएं आम हैं, फिर भी आप कुछ सावधानियों से इस परेशानी से बच सकते हैं:
- ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सुनिश्चित करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्थिर है।
- ट्रांजैक्शन करते समय बैंक जानकारी सही से दर्ज करें।
- कोशिश करें कि सिर्फ बैंक के अप्रूव्ड एटीएम का उपयोग करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: फेल ट्रांजैक्शन पर रिफंड न मिलने पर बैंक को कितना जुर्माना भरना पड़ता है?
उत्तर: बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से पेनाल्टी भरनी पड़ती है जब तक कि रिफंड नहीं होता।
Q2: क्या सभी प्रकार के फेल ट्रांजैक्शन पर रिफंड मिलता है?
उत्तर: हां, यदि ट्रांजैक्शन के फेल होने का कारण आपके नियंत्रण से बाहर है, तो बैंक को रिफंड देना होगा।
Q3: ATM से फेल ट्रांजैक्शन के बाद रिफंड में कितना समय लगता है?
उत्तर: बैंक को ATM फेल ट्रांजैक्शन के रिफंड के लिए 5 कार्यदिवस का समय दिया गया है।
Q4: क्या ऑनलाइन फेल ट्रांजैक्शन के लिए पेनाल्टी मिल सकती है?
उत्तर: हां, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रिफंड न मिलने पर भी बैंक को पेनाल्टी भरनी होती है।