भारत सरकार ने देश के दिव्यांग नागरिकों के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उनकी जीवन गुणवत्ता को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme
मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
लेख का प्रकार | सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | UMANG पोर्टल |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना क्या है?
यह योजना 20 फरवरी, 2009 को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है, जिसके तहत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय रूप से मदद करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के प्रमुख लाभ
- 18-79 वर्ष के बीच के दिव्यांगों को प्रति माह 300 रुपये, एवं 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
- यह योजना विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर समाज में समान अवसर प्रदान करती है।
- यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- इसमें आयु सीमा 18 से 79 वर्ष निर्धारित है।
- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 80% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांगता होने पर योग्य
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- बौने व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र: यह प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online)
यदि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- UMANG ऐप डाउनलोड करें या UMANG पोर्टल पर जाएं।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें।
- सर्च बॉक्स में “NSAP” (National Social Assistance Programme) टाइप करें।
- अपना नाम, पता, जन्म तिथि और अन्य जानकारी दर्ज करें।
- बैंक खाता विवरण और पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए खाता नंबर दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
- सभी विवरण जांचने के बाद “Submit” पर क्लिक करें।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना FAQs
1. इस योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
18-79 वर्ष के लाभार्थियों को 300 रुपये और 80 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
2. विकलांगता प्रमाणपत्र कहां से बनता है?
यह प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी किया जाता है।
3. क्या इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है?
हां, इस योजना का लाभ पूरे भारत में मिलता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। यह उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। यदि आप पात्र हैं, तो इस योजना के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।