जो भी छात्र स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई कर रही हो और अपनी स्कूली, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ले रहे हो। ऐसे में उनके लिए स्कॉलरशिप लेने का गोल्डन चांस है। सरकार स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दे रही है।
यह स्कॉलरशिप हरियाणा सरकार की तरफ से छात्रों को मिल रही है और इस स्कीम का नाम है – डॉ आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। अब सरकार ने शैक्षिक सत्र 2024-25 की अप्लाई प्रोसेस की शुरुआत कर दी है।
ऐसे छात्र स्कॉलरशिप पा सकेंगे
हरियाणा सरकार ने वंचित वर्गों के होनहार विद्यार्थियों को इस स्कीम का फायदा देना शुरू किया है। सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई सिर्फ आर्थिक वजह से बाधित नहीं होने देना चाहती है। खंड शिक्षा अफसर सगीर अहमत कहते है कि सत्र 2024-25 के लिए योग्य विद्यार्थी सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।
ऐसे छात्र अप्लाई करें
- हरियाणा राज्य के निवासी छात्र।
- आवेदक, यदि शहर का निवासी हो तो ग्रेजुएशन में 65 फीसदी और गांव से हो तो 60 फीसदी अंक जरूरी है।
- हरियाणा के SC/BC/DNT/ विमुक्त जाति/ टपरीवाल छात्र के मामले में क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए सालाना इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा न हो।
- स्कीम से SC और पिछड़ी जाति के विद्यार्थी फायदे ले पाते है और क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक में छात्रवृति ले।
स्कॉलरशिप लेने में जरूरी मार्क्स
- शहरों के SC छात्र के क्लास 10 में 70%, 12वी में 75% और ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स होने चाहिए ।
- गांव के SC छात्र के क्लास 10 में 60%, 12वी में 70% और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए।
- पिछड़ा वर्ग A – शहरी इलाके के छात्र को क्लास 10 में 70% और ग्रामीण इलाके से होने पर 60% मार्क्स मिलने चाहिए।
- पिछड़ा वर्ग B – शहरी इलाके के छात्र को क्लास 10 में 80% और गांव से होने पर 75% मार्क्स मिले हो।
- हर वर्ग के परिवार की सालाना इनकम 4 लाख रूप से कम हो।
छात्र को ये सभी फायदे मिलेंगे
यदि किसी छात्र ने कक्षा 10 उत्तीर्ण की हो तो वो 8 हजार रुपए वार्षिक, SC वर्ग को कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 8 से 10 हजार रुपए और ग्रेजुएशन कर लेने पर 9 से 12 हजार रुपए सलाना की स्कॉलरशिप मिल जायेगी।
इन दस्तावेजों के साथ अप्लाई करें
- पारिवारिक इनकम का प्रूफ
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- वर्तमान कक्षा की आईडी या सर्टिफिकेट
- पिछले वर्ष की अंकतालिका
- फैमिली आईडी
- बर्थ सर्टिफिकेट
- आवेदक का आधार कार्ड।