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PPF Extend Rules: पीपीएफ में सिर्फ 1.5 लाख रुपये से बनाएं 40 लाख का फंड, जानिए कैसे हर महीने कमाएं टैक्स-फ्री ₹24,000!

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश से आपको सुरक्षित रिटर्न और टैक्स छूट मिलती है। 15 साल बाद स्कीम एक्सटेंड कर बिना अतिरिक्त निवेश के पाएं 24,000 रुपये मासिक इनकम। जानिए इस सरकारी स्कीम के नियम और इसके जरिए धन संचय का अनोखा तरीका!

By Akshay Verma
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PPF Extend Rules: पीपीएफ में सिर्फ 1.5 लाख रुपये से बनाएं 40 लाख का फंड, जानिए कैसे हर महीने कमाएं टैक्स-फ्री ₹24,000!
PPF Extend Rules

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund, PPF) भारत में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली स्मॉल सेविंग्स स्कीम है। इसे मुख्यतः रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीपीएफ अकाउंट किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है।

Public Provident Fund क्यों है लोकप्रिय?

इसकी मैच्योरिटी 15 साल में होती है, और मौजूदा ब्याज दर 7.1% है। यह स्कीम निवेशकों को टैक्स-फ्री ब्याज और सुरक्षित रिटर्न की गारंटी देती है, जिससे यह मध्यम और लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प बनती है।

PPF: कैसे होगी मासिक इनकम

PPF स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल की अवधि के लिए अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इसे 15 साल बाद बिना निवेश किए एक्सटेंड करते हैं, तो आपका कॉर्पस 40 लाख रुपये तक हो सकता है। यदि आप प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये जमा करते हैं, तो उस पर ब्याज दर 7.1% वार्षिक रहती है, एवं मैच्योरिटी पर कुल फंड ₹40,68,209 बनता है।

एक्सटेंशन के दौरान, यह कॉर्पस 7.1% की ब्याज दर पर सालाना ₹2,88,843 का ब्याज देगा। आप इसे हर साल निकाल सकते हैं, जो मासिक ₹24,000 की टैक्स-फ्री इनकम में तब्दील होता है।

EEE श्रेणी का फायदा

पीपीएफ स्कीम को “EEE” श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है, हर वित्तीय वर्ष में ₹1.50 लाख तक की जमा राशि पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इससे अर्जित ब्याज पूरी तरह से टैक्स-फ्री है। फंड पर प्राप्त मैच्योरिटी राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इस प्रकार निवेशक को पीपीएफ से संपूर्ण टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

    पैसे जमा करने के हैं नियम

    हालांकि पीपीएफ निवेशकों के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक प्रमुख चिंता इसकी ब्याज दरों में स्थिरता है। पिछले छह सालों से ब्याज दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आखिरी बार 1 अक्टूबर 2018 को इसे 7.60% से 8% किया गया था। फिलहाल, यह 7.1% पर स्थिर है।

    बच्चों के लिए अकाउंट खोलने का विकल्प

    पीपीएफ में खाता सिर्फ वयस्क ही नहीं, बल्कि बच्चे के नाम पर भी गार्जियन के तौर पर खोला जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम जमा राशि ₹500 और अधिकतम ₹1.50 लाख सालाना है।

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    Q1: क्या पीपीएफ खाता मैच्योरिटी के बाद बंद करना अनिवार्य है?
    नहीं, आप इसे 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यह सुविधा निवेश जारी रखने या बंद करने दोनों स्थितियों में उपलब्ध है।

    Q2: क्या पीपीएफ से निकासी पर टैक्स लगेगा?
    नहीं, पीपीएफ से निकासी टैक्स-फ्री होती है।

    Q3: बच्चों के नाम पर खाता कैसे खोला जा सकता है?
    गार्जियन के रूप में बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं।

    Q4: क्या ब्याज दरें भविष्य में बदल सकती हैं?
    हां, सरकार हर तिमाही पीपीएफ ब्याज दरों की समीक्षा करती है।

    पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटायरमेंट योजना है, जो लंबी अवधि के लिए धन संचय और नियमित आय प्रदान करती है। इसे मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड करके आप बिना अतिरिक्त निवेश के भी ₹24,000 मासिक इनकम कमा सकते हैं।

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