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बुजुर्गों को बड़ी सौगात दिवाली से पहले पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, जितनी लंबी उम्र उतना ज्यादा फायदा!

New Pension Rule:भारत सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए "कंपेशनेट एलाउंस" नामक अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है, जो आयु के अनुसार 20% से 100% तक बढ़ती जाएगी। यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मियों पर महंगाई का प्रभाव कम करने के लिए लिया गया है।

By Akshay Verma
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भारत सरकार की तरफ से पेंशनभोगियों के अच्छी न्यूज मिल रही है। सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से बीते दिनों ही 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को एक्सटा पेंशन देने की घोषणा हुई है। यह एक्स्ट्रा पेंशन “कंपेशनेट एलाउंस” कही जा रही है।

ये नियम केंद्र सरकार के प्रत्येक विभाग के सेवानिवृत कर्मी पर मान्य होगा और DoPPW की तरफ एस इसको लेकर नए दिशा निर्देश भी आ चुके है। ऐसे पेंशनभोगियों को सरलता से ये फायदे मिल जाएंगे।

आयु के अनुसार एक्सट्रा पेंशन मिलेगी

विभाग के इस ऐलान के अनुसार, 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनभोगियो को उनकी आयु के अनुसार एक्स्ट्रा पेंशन मिलने वाली है। DoPPW का कहना है कि

  • 80 से 85 वर्ष आयु के पेंशनभोगी अपनी मिल पेंशन के 20 फीसदी एक्स्ट्रा पा सकेंगे।
  • 85 से 90 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 30 फीसदी एक्स्ट्रा पेंशन।
  • 90 से 95 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 40 फीसदी एक्स्ट्रा पेंशन।
  • 95 से 100 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 50 फीसदी पेंशन।
  • तो 100 वर्ष आयु या अधिक आयु के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 100 फीसदी एक्स्ट्रा मिलेगा।

एक्सट्रा पेंशन मिलने का दिन

इस एक्स्ट्रा पेंशन को उस महीने की पहली डेट से मान्य करेंगे, जिस माह से पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष या अधिक होती है। जैसे यदि किसी पेंशनभोगी की जन्मतिथि 20 अगस्त, 1942 तो तो उसको 1 अगस्त, 2022 के दिन से 20 फीसदी एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ मिलने लगेगा।

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उदाहरण: यदि किसी पेंशनभोगी की उम्र 81 वर्ष हो और वो 5 हजार रुपए पेंशन ले रहा है। ऐसे में वो एक्स्ट्रा पेंशन की तरफ से 1 हजार रुपए की रकम पाएगा। ऐसे ही 85 से 90 साल उम्र के पेंशनभोगियो को 1,500 रुपए की एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ मिल पाएगा।

एक्सट्रा पेंशन के प्रावधान

सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 में उपनियम 6 और सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्व नियम 49(1A) के मुताबिक ये फैसला हुआ है। नियमानुसार, सेवानिवृत कर्मी को 80 वर्ष या ज्यादा उम्र होने पर नियम से स्वीकार्य पेंशन या भत्तों के साथ ही एक्स्ट्रा पेंशन/ एक्सट्रा भत्ते देय होते है।

यह फैसला लेने की वजह

DoPPW की तरफ से ये फैसला इस वजह से हुआ है जिससे बढ़ रही महंगाई का प्रभाव इन बूढ़े पेंशनभोगियो पर कम हो पाए। DoPPW की तरफ से हर सरकारी विभाग और बैंक को निर्देश मिले है कि वो इस बारे में हर एक पेंशनभोगी को जानकारियां प्रदान करें। यह तय करेगा कि हर एक योग्य पेंशनभोगी बगैर देर के अपने अधिकारों को पा सके।

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