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सावधान! दो PAN कार्ड रखने पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानें कैसे बचें

अगर आपके पास डुप्लिकेट PAN कार्ड है, तो सरकार ने आपके लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। नए नियम और PAN 2.0 कैंपेन के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। जानिए, क्यों ज़रूरी है एक्सट्रा PAN कार्ड सरेंडर करना और इस जुर्माने से बचने का सही तरीका।

By Akshay Verma
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सावधान! दो PAN कार्ड रखने पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानें कैसे बचें
PAN कार्ड

अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। भारत सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की अनियमितताओं को खत्म करने और इसके सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए PAN 2.0 कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक के पास केवल एक पैन कार्ड हो।

इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के अनुसार, एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक पेन कार्ड रखना गैरकानूनी है। सरकार अब एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डुप्लिकेट और फेक पैन कार्ड्स का पता लगा रही है। यदि आप ऐसा करने के दोषी पाए जाते हैं, तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

एक्सट्रा PAN कार्ड सरेंडर करना क्यों है जरूरी?

यदि आपके पास डुप्लिकेट पेन कार्ड है, तो उसे जल्द से जल्द सरेंडर करना आवश्यक है। इसके लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने पेन कार्ड लिंक हैं।
सरेंडर प्रक्रिया में आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  • PAN चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म भरें।
  • अतिरिक्त पैन कार्ड की कॉपी और अन्य संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • आवेदन आयकर विभाग के संबंधित कार्यालय में जमा करें।

सरकार इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है ताकि नागरिक सरलता से अपना अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर कर सकें।

डुप्लिकेट PAN कार्ड नहीं सरेंडर करने पर जुर्माना

यदि आपने समय रहते अतिरिक्त पेन कार्ड सरेंडर नहीं किया, तो इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा, आपका पैन कार्ड भी डीऐक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे आपके वित्तीय लेनदेन में बाधा आ सकती है।

1. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास डुप्लिकेट पेन कार्ड है?
आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने नाम से लिंक किए गए सभी PAN कार्ड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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2. क्या डुप्लिकेट PAN कार्ड सरेंडर करने की कोई समय सीमा है?
सरकार ने इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। समय सीमा के अंदर सरेंडर करना जुर्माने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।

3. क्या PAN सरेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है?
हां, आयकर विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरेंडर प्रक्रिया को आसान बनाया है।

4. अगर मैंने डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो क्या होगा?
ऐसा करने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

डुप्लिकेट पेन कार्ड रखना न केवल गैरकानूनी है बल्कि इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। सरकार के नए कदम से PAN कार्ड सिस्टम को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। अगर आपके पास अतिरिक्त पेन कार्ड है, तो उसे तुरंत सरेंडर करें और जुर्माने से बचें।

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