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Aadhaar Pan Card Link Last Date: नहीं लगेगा ₹1000 की पेनाल्टी! आधार से पैन कार्ड करा लें लिंक, ये है प्रोसेस

31 दिसंबर, 2024 तक पैन और आधार लिंकिंग का मौका! जानिए क्यों है ये जरूरी, देरी पर कैसे लगेगा जुर्माना, और 5 आसान स्टेप्स में इसे ऑनलाइन पूरा करने का प्रोसेस।

By Akshay Verma
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Aadhaar Pan Card Link Last Date: नहीं लगेगा ₹1000 की पेनाल्टी! आधार से पैन कार्ड करा लें लिंक, ये है प्रोसेस
Aadhaar Pan Card Link

आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक (Aadhaar Pan Card Link) करना वर्तमान में एक अनिवार्य प्रक्रिया बन गई है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख पहले 30 जून 2023 निर्धारित की थी। लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 तक करने पर विचार किया जा रहा है।

अगर यह लिंकिंग तय समय तक नहीं होती है, तो पैन कार्ड को इनएक्टिव माना जाएगा और टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना होगा। आधार-पैन लिंकिंग से जुड़ी ये प्रक्रिया करदाताओं और बैंक खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई वित्तीय लेन-देन और कानूनी मामलों में सहायक होती है।

Aadhaar Pan Card Link में देरी के आंकड़े

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। इन कार्डहोल्डर्स को 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के बीच 601.97 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ा।

आधार और पैन को लिंक नहीं कराने के कारण पैन कार्ड को इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और अन्य वित्तीय कार्य रुक सकते हैं। टैक्सपेयर्स को इसे पुनः सक्रिय कराने के लिए 1,000 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ती है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एच के तहत निर्धारित है।

आधार और पैन को लिंक करने का महत्व

आधार और पैन कार्ड का लिंक होना कई कारणों से आवश्यक है, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यह अनिवार्य है। नए बैंक खाते खोलने और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय निवेशों के लिए पैन-आधार लिंक जरूरी है। लिंकिंग न होने पर पैन कार्ड के इनएक्टिव हो जाने से कानूनी और वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

Aadhaar Pan Card Link करने का आसान तरीका

ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आधार और पैन को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और “लिंक आधार” विकल्प चुनें।
  2. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. “Continue to Pay Through e-Pay Tax” विकल्प का चयन करें।
  4. अपनी जानकारी सत्यापित करें और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से पुष्टि करें।
  5. पेमेंट प्रक्रिया पूरी करें और फिर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करें।

पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस कैसे जांचें?

पैन और आधार लिंकिंग की स्थिति जांचने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। “लिंक आधार स्टेटस” विकल्प पर क्लिक करें। अपनी डिटेल्स दर्ज करें और “लिंक आधार स्टेटस देखें” पर क्लिक करें। आपकी लिंकिंग प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

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1. Aadhaar Pan Card Link क्यों जरूरी है?
आधार-पैन लिंकिंग टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग, और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। इससे फर्जीवाड़ा रोकने और एकीकृत डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलती है।

2. पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर क्या होगा?
इनएक्टिव पैन कार्ड से टैक्स रिटर्न दाखिल करना, निवेश करना, या बैंक खाते खोलना संभव नहीं होगा। इसे सक्रिय करने के लिए 1,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी।

3. क्या लिंकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है?
फिलहाल, 31 दिसंबर, 2024 की डेडलाइन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

4. क्या बिना पेनाल्टी के लिंकिंग संभव है?
अगर आपने लिंकिंग की डेडलाइन से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो पेनाल्टी देना अनिवार्य है।

5. क्या प्रक्रिया केवल ऑनलाइन है?
जी हां, Aadhaar Pan Card Link मुख्यतः आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से होती है।

पैन और आधार को लिंक करना हर टैक्सपेयर की प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे न केवल वित्तीय गतिविधियों में सुविधा होती है, बल्कि कानूनी समस्याओं से बचाव भी संभव है। डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसे समय रहते निपटाना बेहतर है।

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