आयकर विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो हर इनकम टैक्सपेयर के लिए जानना जरूरी है। अगर आपने विदेश में कोई संपत्ति अर्जित की है या वहां से कोई आय प्राप्त की है, तो आपको इसे अपने आयकर रिटर्न (ITR) में स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। ऐसा न करने पर काला धन अधिनियम के तहत ₹10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
आयकर विभाग की एडवाइजरी
आयकर विभाग ने इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हर टैक्सपेयर जो भारत का निवासी है और जिसकी विदेश में संपत्ति या आय है, उसे अपने आईटीआर में इस जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि भारत सरकार के कालाधन विरोधी अभियान को भी मजबूत बनाती है। इसमें शामिल हैं:-
- विदेशी बैंक खाते
- नकद मूल्य बीमा अनुबंध
- विदेश में अचल संपत्ति
- इक्विटी और ऋण हित
- ट्रस्ट में लाभार्थी या ट्रस्टी की भूमिका
अनुसूची को भरना होगा अनिवार्य
विदेशी संपत्तियों या आय का खुलासा करने के लिए ITR में फॉरेन एसेट्स (FA) और फॉरेन सोर्स्ड इनकम (FSI) नामक अनुसूचियों को भरना अनिवार्य किया गया है। यहां तक कि यदि यह आय कर योग्य सीमा से कम हो, तब भी इसका उल्लेख करना होगा। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि इस अनुसूची को सही तरीके से नहीं भरा गया, तो ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
टैक्सपेयर्स को मैसेज भेजेगा विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि ऐसे टैक्सपेयर्स को ईमेल और मैसेज भेजे जाएंगे, जिनकी पहचान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत की गई है। यह संदेश उन्हें याद दिलाएगा कि उनके पास विदेशी खाते या संपत्ति हो सकती है, जिसे उन्होंने अपने ITR में दर्ज नहीं किया है। देर से या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2024 है। इसलिए, टैक्सपेयर्स के पास सीमित समय है कि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
1. अगर मेरी आय कर योग्य सीमा से कम है, तो क्या मुझे विदेशी संपत्ति का खुलासा करना होगा?
हां, भले ही आय कर योग्य सीमा से कम हो, विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा करना अनिवार्य है।
2. अगर मैं विदेश में अर्जित आय का खुलासा नहीं करता, तो क्या होगा?
ऐसा न करने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
3. क्या विदेशी स्रोत से अर्जित आय के लिए अलग से कर लगाया जाएगा?
हां, विदेशी आय पर लागू टैक्स नियमों के अनुसार कर लगाया जाएगा।
4. ITR में सही जानकारी देने के लिए किससे मदद ले सकते हैं?
आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं।
आयकर विभाग ने विदेशों में संपत्ति और आय का खुलासा न करने पर ₹10 लाख तक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। टैक्सपेयर्स को फॉरेन एसेट्स (FA) और फॉरेन सोर्स्ड इनकम (FSI) अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा। यह कदम काले धन पर नियंत्रण के लिए अहम है।