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PAN Aadhaar Link: नजदीक आ रही अंतिम तारीख, जल्द कर लें ‘पैन को आधार से लिंक’, नहीं तो बिगड़ जाएंगे काम!

अगर आपने अभी तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत करें! 31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय, जिससे बैंकिंग, टैक्स रिटर्न, और निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं। जानें आसान स्टेप्स से कैसे करें PAN-Aadhaar लिंक और बचें संभावित मुसीबतों से।

By Akshay Verma
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PAN Aadhaar Link: नजदीक आ रही अंतिम तारीख, जल्द कर लें 'पैन को आधार से लिंक', नहीं तो बिगड़ जाएंगे काम!

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो आपके लिए एक चेतावनी है। 31 दिसंबर तक अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे कई वित्तीय समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि पैन कार्ड डेटा का दुरुपयोग न हो और आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रह सके।

पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि के निर्देश

गृह मंत्रालय ने हाल ही में आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि पैन के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जाए। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई फिनटेक कंपनियां उचित यूजर सहमति के बिना पैन डेटा का उपयोग करके ग्राहक प्रोफाइल तैयार कर रही थीं। इसलिए, पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि डेटा का दुरुपयोग रोका जा सके और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने से हो सकते हैं ये नुकसान

यदि आप 31 दिसंबर की अंतिम तिथि से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

  • पैन निष्क्रिय होने पर बैंक अकाउंट से जुड़े कई वित्तीय कार्य आप नहीं कर सकते हैं।
  • आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
  • डीमैट और म्यूचुअल फंड्स तक पहुंच रुक सकती है, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है।

Aadhaar-PAN कैसे करें ऑनलाइन लिंक

अगर आप समय रहते इस प्रक्रिया को पूरी करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में जाएं और ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
  3. अगले पेज पर अपना पैन और आधार नंबर भरें।
  4. यदि आपका पैन पहले से आधार से लिंक है, तो एक मैसेज दिखाई देगा – “आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है।”
  5. यदि पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपकी स्क्रीन पर संदेश आएगा – “पैन आधार से लिंक नहीं है।” अब वेबसाइट के बाएं तरफ क्विक लिंक्स सेक्शन के अंतर्गत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  6. पैन और आधार का विवरण भरकर फॉर्म को सबमिट करें। लिंक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

SMS के जरिए पैन-आधार को कैसे लिंक करें

अगर आप SMS के माध्यम से पैन-आधार लिंक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. अपने मोबाइल पर UIDPAN (स्पेस) 12 अंकों का आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर टाइप करें।
  2. यह SMS अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजें।
  3. कुछ सेकंड में आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, जो इस लिंकिंग की पुष्टि करेगा।

लिंक करने के फायदे

पैन-आधार लिंक करने से आपको निम्नलिखित लाभ होंगे:

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  • इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है और फिनटेक कंपनियों द्वारा अनुचित उपयोग पर रोक लगती है।
  • पैन-आधार लिंक होने पर, कर रिटर्न फाइलिंग में आसानी होती है।
  • बैंकिंग कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?
अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस तारीख तक लिंकिंग पूरी नहीं की, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

2. क्या पैन-आधार लिंक करने में शुल्क देना होगा?
शुरुआती समय में यह सेवा निःशुल्क थी, लेकिन अब एक नाममात्र का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो प्रक्रिया के दौरान दिखाया जाएगा।

3. क्या लिंक नहीं करने पर बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा?
जी हां, पैन निष्क्रिय होने पर आपके बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर असर पड़ सकता है, और आपकी कई सेवाएं बंद हो सकती हैं।

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