सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए नौकरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों (Government Employee Rule) की जानकारी का होना जरूरी होता है। सरकार द्वारा हाल ही में सरकारी कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं, ऐसे में रिटायरमेंट लेने से पहले ही कर्मचारियों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होता है। इसलिए लिए सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
Government Employee Rule: जरूरी है वेरीफिकेशन
कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशर्स वेल्फेयर विभाग द्वारा हाल ही में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन को जारी किया है। इसमें उन कर्मचारियों को अपना वेरीफिकेशन करना होगा, जिन्हें नौकरी करते हुए 18 साल पूरे हो गए हैं। इसके लिए उन्हे एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यह जानकारी रिटायरमेंट होने से 5 साल पहले आवश्यक रूप से पूरी कर लेनी चाहिए।
क्वालीफाइंग सर्विस में होगी आसानी
मंत्रालय से संबंधित विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है, कि वे कर्मचारी जिन्हें नौकरी करते हुए 18 साल पूरे हो गए हैं, साथ ही जिन्हें रिटायर होने में 5 साल या इससे कम समय रह गया है, तो ऐसे में अब कर्मचारियों को पीरियोडिक वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, ऐसे में कर्मचारियों की क्वालीफाइंग सर्विस को तय किया जा सकता है, जिससे यह जानकारी प्राप्त हो होती है कि कर्मचारी का वेरीफिकेशन पहले हुआ है या नहीं हुआ है।
वेरीफिकेशन की प्रक्रिया जानें
वे कर्मचारी जिन्हें रिटायर होने में 5 साल या कम समय रह गया है, उनके विभाग प्रमुख तथा अकाउंट ऑफिस से मिलकर कर्मचारी के रिकॉर्ड की जांच करेंगे, उनके द्वारा यह कार्य नौकरी के नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिसके बाद वेरीफिकेशन होने के बाद कर्मचारी को सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसके बाद कर्मचारी यह समझ सकते हैं कि उनका पीरियोडिक वेरिफिकेशन हो गया है।
कब से शुरू होगी यह प्रक्रिया
पीरियोडिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस अगले साल 31 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पेंशन रूल्स 2021 के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों का वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त कर्मचारी को अपना क्वालिफ़ाइंग सर्विस स्टेटस जमा हर साल जमा करना होगा, ऐसे में उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकता है।
मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश
भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा विभागों को यह जानकारी दी गई है, कि विभाग समय से पहले क्वालिफ़ाइंग सर्विस सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अपने डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अवगत कराएं, जिससे कर्मचारियों को रिटायर होने पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।