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Delhi High Court: लव मैरिज की राह हुई आसान, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में लव मैरिज से जुड़ा एक मामला समाने आया है, ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा बड़ी बात कही गई है।

By Akshay Verma
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Delhi High Court: लव मैरिज की राह हुई आसान, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात
Delhi High Court: लव मैरिज की राह हुई आसान

लव मैरिज आज के टाइम में आम बात हो गई है, ज्यादातर नागरिक Love Marriage को ही प्राथमिकता देते हुए दिखते हैं, हालांकि भारत में Love Marriage करने के लिए माता-पिता की स्वीकृति प्राप्त करना आसान नहीं है, कई बार कुछ जोड़े कई कोशिशों से परिवार को मनाने का प्रयास करते हैं, और माता-पिता को मनाने में उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जा पहुंचा।

Delhi High Court: लव मैरिज की राह हुई आसान

आज के मॉडर्न जमाने में लव मैरिज बहुत ही कॉमन हो गई है, लेकिन कई बार लव मैरिज के कारण कुछ परिवारों में विवाद हो जता है, जिस कारण Love Marriage एक बड़ा चैलेंज बन जाती है। हाईकोर्ट में आए मामले में कोर्ट द्वारा अपनी राय दी गई है। जिसमें उनके कहा गया है कि आपसी मर्जी से शादी होने पर कोई भी उस शादी पर आपत्ति नहीं जता सकते हैं।

क्या है Love Marriage का मामला?

दिल्ली हाईकोर्ट में एक कपल का मामला सामने आया है, जिसमें वे अपनी मर्जी से विवाह कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब परिवार से धमकी मिल रही है। हाईकोर्ट ने लव मैरिज पर फैसला (High Court Decisions on Love Marriage) देते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और यदि वे बालिक हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। तो ऐसे में परिवार के किसी का कोई भी सदस्य कोई आपत्ति नहीं कर सकता है।

दंपति द्वारा बताया गया कि उनकी शादी अप्रैल में हो गई थी, और वे तब से ही साथ में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें इस दौरान परिवार के सदस्यों मुख्यतः लड़की के घरवालों की ओर से धमकी प्राप्त हो रही है, इसके बाद ही उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट द्वारा बीट ऑफिसर को समय-समय पर उन पर नजर रखने का आदेश दिया है।

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संविधान में लव मैरिज

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बताया गया है कि अपने पसंद से शादी करने को लेकर संविधान में अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान दो बालिक नागरिकों को यह हक प्रदान करता है। और उनकी शादी पर किसी को भी आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इस जानकारी को देने के बाद हाई कोर्ट द्वारा विवाहित जोड़े को सुरक्षा भी प्रदान की गई है।

परिवार की आपत्ति नहीं होगी स्वीकार

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस टूसार राव गेडेरा द्वारा अपने आदेश में बताया गया सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। संविधान लव मैरिज के दम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। याचिकाकर्ताओं द्वारा यही मांग की गयी थी। जिन्हें परिवार द्वारा धमकी प्राप्त हो रही थी। ऐसे में अब उन्हें सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है।

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