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Govt Employees Retirement Rules: केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, इतना रहेगा अब नोटिस पीरियड

सरकार द्वारा केंद्र स्तर पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट की अवधि जानी जा सकती है।

By Akshay Verma
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Govt Employees Retirement Rules: केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, इतना रहेगा अब नोटिस पीरियड
Govt Employees Retirement Rules

सरकारी नौकरी में कई प्रकार के नियम कर्मचारियों पर लागू होते हैं, इनमें से केंद्र स्तर एवं राज्य स्तर पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र स्तर पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट से संबंधित नियमों (Govt Employees Retirement Rules) में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अब आखिर कितने साल में वे अब रिटायरमेंट ले सकते हैं, यह नियम में बताया गया है।

Govt Employees Retirement Rules

केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियम को बदला गया है, ऐसे में अब केन्द्रीय कर्मचारी 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऐसा करने पर भी उनके सामान्य रिटायरमेंट के समान ही फायदे प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना (NPS) का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। NPS को सरकार द्वारा जनवरी 2004 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था।

वर्ष 2009 में NPS को रिवाइज किया गया एवं इसमें प्राइवेट कर्मचारियों को भी जोड़ा जा सकता है, यह एक ऐसी पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार पेंशन ले सकते हैं। इसके माध्यम से कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को बनाया जाता है। NPS को सरकार के साथ में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा संचालित किया जाता है।

अब केन्द्रीय कर्मचारी ले सकते हैं 20 साल में रिटायरमेंट

NPS के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारी आसानी से स्वेच्छिक रिटायरमेंट ले सकते हैं, कर्मचारियों के कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत पेंशन एवं पेंशनर्स के विभाग द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है। ऐसे में वे कर्मचारी जो केन्द्रीय सिविल सर्विस 2021 के नियमों के माध्यम से एनपीएस में शामिल हुए हैं, उन्हें रिटायरमेंट की यह सुविधा प्रदान की गई है। वे कर्मचारी जो लगातार 20 साल से नौकरी कर रहे हैं एवं अब अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं।

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इतना रहेगा अब नोटिस पीरियड

वे कर्मचारी को वालेंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को कम से कम 3 महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी। अब आपके द्वारा दी जाने वाली लिखित एप्लीकेशन को नियोक्ता रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशन का समय पूरा होने पर आप रिटायर हो सकते हैं, इस से यह समझा जा सकता है कि आप तीन महीने के नोटिस पीरियड पर रहते हैं, उसके खत्म होने ही रिटायरमेंट प्रभावी हो जाता है।

कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ये सुविधाएं

वे केन्द्रीय कर्मचारी जो स्वेच्छा से या समयावधि के कारण रिटायरमेंट होते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं:-

  • स्वेच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा PFRDA ((Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा तय की गई सभी सुविधायों को प्रदान करेगी।
  • रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी द्वारा यदि कोई अन्य NPS खाता खोला गया है, तो यह जानकारी भी उन्हें PFRDA को प्रदान करनी होगी।

Govt Employees Retirement Rules नियमों में किए ये बदलाव में रिटायरमेंट की अवधि को स्वेच्छिक कर दिया गया है, और इसके लिए न्यूनतम अवधि 20 साल रखी गई है।

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