OPS पेंशन लेने वाले रिटायर कर्मियों की पेंशन को लेकर खास न्यूज आई है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से 18 अक्टूबर को ऑफिस ज्ञापन निकला है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन), 1972 के तहत आ रहे केंद्रीय कर्मियों की पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट फायदे से जुड़ी पॉलिसी को बनाने में नोडल विभाग है। अब आपको ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के नए अपडेट की जानकारी देते है।
OPS पेंशनर्स के लिए अच्छी न्यूज
केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से रिटायर कर्मियों की पेंशन में 20 से 100 फीसदी तक की वृद्धि का प्लान बन चुका है। एक्सट्रा पेंशन या एक्स्ट्रा अनुकंपा भत्ता लेने में रिटायर कर्मियों को उम्र की कंडीशन पूरी करनी है।
यदि उनकी आयु 80 साल से 85 साल के मध्य हो तो उनको मूल पेंशन में 20% की वृद्धि मिल जाएगी। इसका अर्थ है कि वो 20% एक्सट्रा पेंशन या अनुकंपा भत्ते को पा सकेंगे। एक निश्चित उम्र हो जाने पर रिटायर कर्मचारियों को पेंशन में एक्सट्रा पेंशन या एक्स्ट्रा अनुकंपा भत्ते में 100% की बढ़ोत्तरी मिल सकती है।
ओल्ड पेंशन स्कीम वाले फायदे लेंगे
18 अक्टूबर के दिन पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से एक ऑफिस ज्ञापन निकाला है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत आ रहे केंद्रीय रिटायर सिविल कर्मियों को एक्स्ट्रा पेंशन देने में कंडीशन तय हुई है। CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम – 6 के प्रावधानों के मुताबिक, CCS (पेंशन) नियम 1972 के पूर्ववर्ती नियम 49 (2A)।
OPS पेंशन ले रहे कर्मियों की पेंशन बढ़ी
80 साल उम्र पूर्ण कर चुके या इससे ज्यादा आयु के रिटायर सरकारी कर्मियों से नियमानुसार स्वीकृत पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अतिरिक्त उनको एक्स्ट्रा पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा। इस एक्स्ट्रा पेंशन या एक्स्ट्रा अनुकंपा भत्ते को उस कैलेंडर महीने की पहली तारीख से दिया जाना है, जिसमे उनका भुगतान होना हो।
जैसे किसी पेंशनर का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है और 1 अगस्त, 2022 से बेसिक पेंशन के 20% की दर से एक्स्ट्रा पेंशन के योग्य रहेगा। भारत सरकार की तरफ से हर मंत्रालय/ विभाग और पेंशन वितरण प्राधिकरण/ बैंक के पास अनुरोध गए है।
कर्मी की उम्र से पेंशन वृद्धि तय होगी
सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 2021 के इन प्रावधानों को मानने में हर पक्ष को सूचना देनी है।
- रिटायर कर्मी की उम्र 80 से 85 साल के मध्य हो तो उसको 20% एक्सट्रा पेंशन।
- कर्मी की उम्र 85 से 90 साल होने पर 30% एक्सट्रा पेंशन।
- कर्मी की उम्र 90 से 95 साल तक होने पर 40% पेंशन।
- कर्मी की उम्र 95 से 100 साल हो तो उसको 50% एक्सट्रा।
- अब यदि कर्मी 100 साल उम्र पार कर जाए तो बेसिक पेंशन में 100% की एक्स्ट्रा वृद्धि।