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Property Documents: प्रॉपर्टी के कागज हो गए हैं गुम, इन 3 तरीकों से करें रिकवर

प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद के मामले बहुत रहते हैं, इनसे जुड़े कई मामले देखने को मिलते हैं, ऐसे मामलों से बचने के लिए ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज का होना जरूरी होता है।

By Akshay Verma
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Property Documents: प्रॉपर्टी के कागज हो गए हैं गुम, इन 3 तरीकों से करें रिकवर
Property Documents

कई बार आवश्यक दस्तावेज जरूरत के समय पर नहीं मिलते हैं, या कहीं खो कजाते हैं। सामान्य दस्तावेजों के खोने से उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात (Property Documents) ही खो जाएँ तो ऐसे में मामला बिगड़ सकता है। और कई बार ऐसी स्थिति होने से अपने प्रॉपर्टी से हाथ धोना पद सकता है। यदि आपके जमीन के दस्तावेज खो गए हैं तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। ये आसानी से रिकवर किए जा सकते हैं।

क्या नहीं मिल रहे Property Documents?

संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यदि किसी कारण से ये खो जाएं, या चोरी हो जाए, या बर्बाद हो जाएँ तो ऐसे में नागरिकों को टेंशन हो जाती है। लेकिन अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओरिजनल दस्तावेज न मिलने पर आप आसानी से डुप्लिकेट दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को सही से करना जरूरी है। तभी Property Documents आपको मिल सकते हैं।

FIR दर्ज करें।

Property Documents न मिलने पर सबसे पहले उस क्षेत्र के सबसे नजदीकी थाने में FIR दर्ज करें, जहां आपके दस्तावेज खो गए हैं या चोरी हो गए हाँ। ऑनलाइन माध्यम से भी FIR को दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद पुलिस आपके दस्तावेजों को खोजने का प्रयास करती है। यदि उन्हें भी दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो वह आपको Non-Traceable Certificate प्रदान करती है।

FIR क्यों है जरूरी?

पुलिस में FIR दर्ज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ऐसे में यदि आपके दस्तावेजों का कोई गलत प्रयोग करें। तो आपके द्वारा की गई FIR के आधार पर उसे रोका जा सकता है। यदि पुलिस थाने में पुलिस FIR के लिए मना करती है, तो ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से ही FIR दर्ज करें।

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दस्तावेज न मिलने पर दिया जाने वाला नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट यह प्रमाणित कर्ता है, कि आपके कागजात नहीं मिल सकते हैं, और अब आपको कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमित है।

अखबार में विज्ञापन दें

Property Documents खो जाने पर किसी भी दैनिक अखबार में आप को विज्ञापन छपवाना होता है, जिसकी कटिंग आपको कुछ स्थानों में प्रयोग करनी पद सकती है।

सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएँ

जब FIR के बावजूद आपके दस्तावेज न मिलें तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएँ। वहाँ से आपको डुप्लिकेट दस्तावेजों के लिए आवेदन करना होता है। यह आवेदन जहां ओरिजनल दस्तावेजों की रजिस्ट्री की गई हो वहीं करना चाहिए। साथ में FIR, नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट एवं अखबार में विज्ञापण की कॉपी भी लगाएं। अब आपको कुछ शुल्क भी जमा करना होता है। आपके आवेदन के 15-20 दिन में आपको डुप्लिकेट दस्तावेज मिल जाते हैं।

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