पेंशन एक खास आर्थिक मदद होती है जोकि बूढ़े, विधवा और दिव्यांग लोगों को मिलती है। इससे उनको आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में मदद होती है। किंतु काफी मौकों पर पेंशन रुकने या रिजेक्शन की दिक्कत आती है। इस तरह से उनको बहुत दिक्कत देखनी पड़ती है। अगर किसी की पेंशन बंद हुई हो या रिजेक्ट हुई हो तो डरना नहीं है। आज के लेख में आप इस हालात में आपने क्या करके पेंशन दुबारा चालू करनी है।
पेंशन क्या है और कैसे मिलेगी?
पेंशन एक रेगुलर आर्थिक मदद होती है जोकि सरकार खास वर्ग के नागरिकों को देती है। इसको खासतौर पर 60 साल से ज्यादा आयु के बूढ़े, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। विधवाएं जोकि आर्थिक सहायता चाहती है। दिव्यांग, जोकि जीविका कमाने में असमर्थ है। किसान और सरकारी कर्मी, विशेषरुप से रिटायर होकर दूसरी आर्थिक सुरक्षा नहीं रखने वाले लोग।
पेंशन न आने की वजह जाने
- वेरिफिकेशन नही होना: प्रत्येक वर्ष पेंशनर्स को उनका शारीरिक सत्यापन करना है और न करने से पेंशन रुकेगी।
- गलत बैंक खाते की डीटेल्स: अगर किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत हो या चेंज हुई हो तो पेंशन नहीं आएगी।
- आधार लिंक नही करना: पेंशन पाने में अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य है।
- डॉक्यूमेंट्स में गलती: दिए गए डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होने पर पेंशन रुकेगी।
- पात्रताएं पूरी नहीं करना: जो पेंशन की तय पात्रताओ को पूरा नहीं करते हो तो पेंशन रुक जायेगी।
पेंशन रिजेक्ट हो तो यह करें
- वजह को जाने: पहले तो पेंशन रुकने की वजह को “समाज कल्याण ऑफिस” या “ऑनलाइन पोर्टल” में पूछे।
- डॉक्यूमेंट की चेकिंग: अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जांचे कि इसमें कोई गलती है क्या?
- वेरिफिकेशन करवाए: अगर किसी का वेरिफिकेशन न हुआ हो तो जल्दी से स्थानीय ऑफिस से वेरिफाई करवाए।
- बैंक अकाउंट अपडेट करें: अगर आपके बैंक अकाउंट के डीटेल्स बदले हो तो इसको अपडेट करें।
- आधार लिंक कर ले: अपने बैंक अकाउंट में आधार की लिंकिंग करें।
- दुबारा अप्लाई करें: यदि सभी कुछ ठीक हो तो पेंशन का अप्लाई कर लें।
पेंशन दुबारा चालू करने के डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक कॉपी
- आयु का प्रूफ (बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट)
- आईडी (वोटर आईडी या डीएल)
- पते का प्रूफ
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- विकलांगता सर्टिफिकेट
- पति का डेथ सर्टिफिकेट (विधवा पेंशन)।
पेंशन दुबारा चालू करने का तरीका
- ऑनलाइन – अपने स्टेट की सरकारी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करें।
- ऑफलाइन – स्थानीय सामाजिक कल्याण के ऑफिस में अप्लाई करें।
- डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें – जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को ऑफिस में दें।
- वेरिफाई करवाए – अप्लाई करके ऑफिसर्स से वेरिफाई करवाए।
- फॉर्म का स्टेटस देखे – रेगुलर तरीके से फॉर्म का स्टेटस चेक करें।
- फॉलो-अप ले – यदि कोई दिक्कत आई तो संबंधित ऑफिसर्स से मिले।