केंद्र एवं राज्य सरकारें समय-समय पर अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अनेक योजनाओं को जारी करती हैं, ऐसे ही झारखंड सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के पशुपालक किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालक एवं किसानों को पशुपालन करने के लिए 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसे में नागरिक पशुपालन कर के व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें मात्र 10% राशि का ही भुगतान करना होता है।
राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से किसान दुधारू पशुओं, बकरा-बकरी, बत्तख, कुक्कुट पालन एवं सूअर आदि का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग, विधवा महिलाएं, निसन्तान दंपति एवं निराश्रित नागरिकों को 90% सब्सिडी दी जाएगी। इनके अतिरिक्त अन्य कमजोर वर्गों को 75% सब्सिडी दी जाएगी।
बेरोजगारी को कम करने वाली योजना
झारखंड सरकार की इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण रोजगार से जूझ रहे नागरिकों को रोजगार प्रदान करना है। ऐसे नागरिक पशुपालन शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। पशुपालन से दूध, दूध से जुड़े अन्य उत्पाद, अंडा एवं मांस का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना का लाभ केवल झारखंड के मूल नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने की प्राथमिकता पशुपालकों एवं किसानों को दी जाएगी।
- योजना के लाभार्थी को पशुपालन से संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
- पशुपालन करने के लिए आवेदन के पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जमीन के दस्तावेज
- विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana आवेदन करें
झारखंड के वे नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, वे निम्न प्रक्रिया का पालन कर योजना का आवेदन करें:-
- सबसे पहले आप अपने नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाएँ।
- अब आप पशुपालन विकास योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म के साथ में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अब आप योजना के फॉर्म को वापस कार्यालय में ही जमा कर दें।
इस योजना का आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। आपके द्वारा किए गए आवेदक की सत्यता की पुष्टि होने के बाद आपको आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाती है।