सरकार की तरफ से छोटे और सीमांत किसान नागरिकों को पेंशन का फायदा देने को पीएम किसान मानधन स्कीम की शुरुआत हुई है। अब तक इस स्कीम से 23.38 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके है। किसानों की नवीनतम संख्या की जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण योजना ने दी है।
बिहार में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन
अभी तक बिहार से 3.4 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और वे पहले नंबर पर है। इसके बाद झारखंड राज्य से 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए है। ऐसे ही यूपी से 2.5 लाख, छत्तीसगढ़ से 2 लाख और ओडिशा से 1.5 लाख से ज्यादा किसान सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके है। 2 हेक्टेयर तक की कृषि लायक जमीन वाले और प्रदेश एवं केंद्र शासित राज्यों की भूमि रिकॉर्ड में लिस्टेड प्रत्येक किसान स्कीम का फायदा ले सकेंगे।
60 साल के बाद हर महीने पेंशन
मंत्रालय के मुताबिक, साल 2019 में सितंबर महीने में पीएम किसान मानधन स्कीम पूरे देश के प्रत्येक छोटे और सीमांत किसान को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। ये पेंशन स्कीम एक स्वैच्छिक और अंशदान वाली पेंशन स्कीम है।
योजना से जुड़े किसान को 60 साल उम्र हो जाने पर 3 हजार रुपए की तय पेंशन हर महीना मिलती है। सभी किसान 60 साल उम्र होने के टाइमपीरियड तक पेंशन के लिए महीने में अंशदान देते है। सरकार भी अपना अंशदान डालेगी।
ये लोग फायदा ले सकेंगे
ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरेलू कामगार, भट्ठा मजदूर।
ऑनलाइन पेंशन अप्लाई करना
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in को ओपन करें।
- होम पेज में “सेल्फ एनरोलमेंट” ऑप्शन को चुने।
- मोबाइल नंबर पर मिले OTP से रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- ऑनलाइन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करें।
फैमली पेंशन का भी फायदा
पीएम किसान मानधन स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसान पेंशन कोष में मासिक मेंबरशिप देने के बाद नामांकन कर सकेंगे। अब किसान को योजना में 60 साल की उम्र होने तक 55 रुपए से 200 रुपए का अंशदान हर महीना देना पड़ेगा। स्कीम में किसान को फैमिली पेंशन का भी फायदा मिलेगा जो कि सिर्फ पति और पत्नी को मिलेगा।
- यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष हो तो हर माह में 55 रुपए देने पड़ेंगे।
- 29 वर्ष आयु होने पर हर माह में 100 रुपए देने होंगे।
- यदि आयु 40 वर्ष हो तो हर महीना 200 रुपए देने है।
ध्यान रखे कि लाभार्थी जितनी रकम हर महीना डिपॉजिट करते है तो उसी हिसाब से सरकार भी अपना योगदान जमा करेगी।
लाभार्थी की मृत्यु के प्रावधान
यदि योजना के लाभार्थी का देहांत हो जाता है तो उसकी पत्नी को स्कीम में अंशदान देकर पेंशन का फायदा ले सकेगी। पत्नी के स्कीम में अंशदान न देने की इच्छा होने पर खाते के पैसा ब्याज समेत मिल जाएगा।